राजस्थान में इन कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान, ऐसे करें आवेदन

किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर राज्य सरकार काम करती हैं. जिसके लिए सरकार की तरफ से कृषि संबंधित कई योजनाओं को लागू किया जाता है. इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी प्रदान की जाती हैं. वर्तमान में राजस्थान सरकार किसानों को कृषि उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है. जिसमें सरकार की तरफ से लगभग सभी तरह के कृषि संबंधित यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है.

राजस्थान में कृषि यंत्रों पर अनुदान

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं की आप अपने नए कृषि उपकरणों की खरीद पर किस तरह सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं.

इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

किसान भाइयों को इस उपक्रम के माध्यम से कई कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है. जिनमें कल्टीवेटर, अहरू, ड्रिल मशीन, थ्रेसर, टैक्टर, दवाई छिडकने की मशीन, फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, रेज्डबेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, श्रेडर, स्वचालित रीपर, स्ट्रॉ रीपर, पंप, स्प्रिंकलर , ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन, रेनगन, फंवारा, रेज्डबेड प्लांटर विथ इंक्लिनेड प्लेट एंड शेपर, रोटावेटर, मल्चर, ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर और लेज़र लैंड लेवलर जैसे और भी कई उपकरण शामिल हैं. जिन पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती हैं.

अनुदान राशी के पात्र किसान

  1. अनुदान के आवेदन करने वाले किसान भाई के नाम खुद की जमीन होनी चाहिए.
  2. पहले आओ पहले पाओ वरीयता के आधार पर सभी श्रेणी के किसानों को उचित अनुदान प्रदान किया जाएगा.
  3. SC/ST, बीपीएल, महिलाओं, सीमांत, छोटे और मध्यम वर्गीय किसान को वरीयता प्रादान की जायेगी.
  4. ऐसे किसानों को सबसे पहले लाभ मिलेगा जिन्होंने अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नही मिला हो.
  5. टैक्टर चालित यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए टैक्टर का का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना चाहिए.
  6. एक किसान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकता है.
  7. कोई भी किसान तीन साल में एक बार सब्सिडी का लाभ ले सकता है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. किसान भाई द्वारा ऑनलाइन भरवाया गया आवेदन पत्र.
  2. किसान भाई द्वारा स्‍व-हस्‍ताक्षरित किये गए बिल की प्रति.
  3. भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड की एक प्रति.
  4. अनुदान क्‍लेम विभाग के स्‍थानीय कर्मियों या अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित हुआ सब्सिडी के योग्य प्रमाण पत्र.
  5. बैंक पास बुक
  6. किसान की खुद की पासपोर्ट साइज़ फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज़.
  7. अगर किसान भाई ने यंत्र किसी अन्य जिले से ख़रीदा हो तो उसके लिए किसान भाई को उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्रोत का प्रमाण अनुदान क्‍लेम के साथ देना होगा.

आवेदन कैसे करें

कृषि उपकरणों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए किसान भाई नजदीकी किसी भी ई-मित्र केंद्र पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. उसके बाद ई-मित्र कियोस्क द्वारा पंजीकरण की रसीद दी जाएगी. आवेदन के दौरान किसान भाई को उक्त बताये सभी दस्तावेजों को स्केन की हुई प्रति देनी अनिवार्य होगी.

सब्सिडी देने का प्रावधान

चयनित किसानों को सब्सिडी का लाभ सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किया जाएगा. ऐसे में सिर्फ उन्ही कृषि उपकरणों पर सब्सिडी या अनुदान मिल पायेगा जिन्हें केवल अधिकृत, पंजीकृत केवीएसएस, या जीएसएस से द्वारा ख़रीदा गया हो.

कब तक कर सकते हैं आवेदन

उपकरणों की खरीद के बाद किसान भाई उपकरणों पर मिलने वाले अनुदान के लिए जल्द से जल्द तुरंत आवेदन कर देना चाहिए. क्योंकि अनुदान राशि का भुगतान केवल वित्तीय वर्ष में ही किया जाएगा.

अनुदान राशि का भुगतान कैसे किया जायेगा

किसान भाइयों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में किया जाएगा. ताकि भुगतान की पारदर्शिता बनी रहे.

कृषि यंत्रो पर अनुदान संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई किसी भी नजदीकी अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकता है.

  1. ग्राम पंचायत स्तर – कृषि पर्यवेक्षक
  2. पंचायत समिति स्तर – सहायक कृषि अधिकारी
  3. उप जिला स्तर – सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) या उद्यान कृषि अधिकारी
  4. जिला स्तर – उप निदेशक कृषि, (विस्तार) या कृषि विभाग उपनिदेशक उद्यान

 

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