भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक ख़ास स्थान है. लेकिन भारत के किसानों को आर्थिक स्थिति काफी ख़राब हो चुकी है. किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई तरह की योजना शुरू की गई हैं. लेकिन शासन प्रणाली के लचर स्वभाव की वजह से ज्यादातर किसान भाई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नही ले पाते हैं. क्योंकि उन्हें सरकार की योजनाओं के बारें में पता ही नही होता.
वर्तमान सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनके माध्यम से सरकार किसान भाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर रही है. वर्तमान में सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद को लेकर उप क्रम चलाया जा रहा है. जिसके माध्यम से सरकार किसान भाइयों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान करती है. ताकि किसान भाई अपनी खेती के लिए आवश्यक यंत्रों की खरीद आसानी से कर सके.
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कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान के उपक्रम को केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर चला रही हैं. जिसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किसान भाइयों को किया जाता है. इस उपक्रम के माध्यम से सरकार किसानों की अलग अलग कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करती है. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस उपक्रम के बारें में जानकारी देने वाले हैं.
कैसे मिलेगा लाभ
इस उपक्रम के माध्यम से योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित मानको का पालन करने वाले किसान भाई ही ले सकते हैं. इसके लिए अलग अलग राज्यों के किसान भाइयों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर सरकार द्वारा निर्धारित समय के आधार पर आवेदन करना होगा. उसके बाद अपने जिला के कृषि अधिकारीयों के पास जाकर अनुदान राशि की पात्रता की एप्लीकेशन देनी होगी. अगर आप किसी भी राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट के बारें में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं.
अनुदान योग्य कृषि यंत्र
किसान भाइयों को इस उपक्रम के माध्यम से कई कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है. जिनमें कल्टीवेटर, अहरू, ड्रिल मशीन, थ्रेसर, टैक्टर, दवाई छिडकने की मशीन, फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, रेज्डबेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, श्रेडर, स्वचालित रीपर, स्ट्रॉ रीपर, पंप, स्प्रिंकलर , ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन, रेनगन, फंवारा, रेज्डबेड प्लांटर विथ इंक्लिनेड प्लेट एंड शेपर, रोटावेटर, मल्चर, ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर और लेज़र लैंड लेवलर जैसे और भी कई उपकरण शामिल हैं. जिन पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती हैं.
अनुदान के पात्र किसान
- अनुदान के आवेदन करने वाले किसान भाई के नाम खुद की जमीन होनी चाहिए.
- पहले आओ पहले पाओ वरीयता के आधार पर सभी श्रेणी के किसानों को उचित अनुदान प्रदान किया जाएगा.
- SC/ST, बीपीएल, महिलाओं, सीमांत, छोटे और मध्यम वर्गीय किसान को वरीयता प्रादान की जायेगी.
- ऐसे किसानों को सबसे पहले लाभ मिलेगा जिन्होंने अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नही मिला हो.
- टैक्टर चालित यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए टैक्टर का का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना चाहिए.
- एक किसान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकता है. जो राजस्थान के किसानों के लिए हैं. जबकि अलग अलग राज्यों में इसकी सीमा अलग अलग है.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
अनुदान राशि को लेने के लिए पात्र किसान भाइयों को पहले आवेदन करना होता है. जिसके लिए कुछ सामान्य दस्तावेज़ है, जिनकी जरूरत लगभग सभी राज्यों में होती है. लेकिन कुछ अन्य और भी दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है. जिनकी जानकारी आप अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से ले सकते हैं.
- किसान भाई द्वारा ऑनलाइन भरवाया गया आवेदन पत्र.
- किसान भाई द्वारा स्व-हस्ताक्षरित किये गए बिल की प्रति.
- आधार कार्ड की एक प्रति.
- अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों या अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित हुआ सब्सिडी के योग्य प्रमाण पत्र.
- बैंक पास बुक.
- किसान की खुद की पासपोर्ट साइज़ फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज़.
आवेदन कैसे करें
कृषि उपकरणों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए किसान भाई को सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है. आवेदन करने के बाद किसान भाइयों को आवेदन की एक कॉपी मिलती है. जिसे किसान भाई को कृषि अधिकारीयों को उक्त दस्तावेजों की कॉपी के साथ देना पड़ता है. आवेदन के दौरान किसान भाई को उक्त बताये सभी दस्तावेजों की प्रति देनी अनिवार्य है.
सब्सिडी देने का प्रावधान
चयनित किसानों को सब्सिडी का लाभ अलग अलग राज्यों की सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किया जाता है. सब्सिडी के माध्यम से ख़रीदे गए उपकरणों की खरीद के लिए पहले किसान भाइयों को पूरे रुपये जमा करने पड़ते है. जिसके बाद सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलता है. बात करें राजस्थान राज्य के बारें में तो राजस्थान में सिर्फ उन्ही कृषि उपकरणों पर सब्सिडी या अनुदान मिल पाटा है. जिन्हें कृषि यंत्र अधिकृत, पंजीकृत केवीएसएस, या जीएसएस से द्वारा ख़रीदा हो.
सब्सिडी के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं
कृषि उपकरणों की खरीद करने के बाद किसान भाइयों को अनुदान राशि लेने के लिए संबंधित विभाग में जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए. क्योंकि अनुदान राशि का भुगतान केवल वित्तीय वर्ष में ही किया जाता हैं. इसमें अधिक देरी होने पर किसान भाइयों को अनुदान राशी से हाथ धोना भी पड सकता है.
अनुदान राशि का भुगतान कैसे किया जायेगा
किसान भाइयों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में किया जाएगा. ताकि भुगतान की पारदर्शिता बनी रहे.
आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों के बारें में क्या कहना चाहते हैं. और इस उपक्रम के बारें में अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं.
agro website
सागर जिला ँमे कृषि सव्सिडी का क्या प्राव्धान ःहै
very important add feature New
Kurukshetra district me January,2021,February me subcity ayge
,btyea
Tractor pe subsidy kaise le hum up ke Chandauli district se bilong Karate h
mahendr
pesa pahle jma kiya jata hai kya bad me uska labh milta hai
Rifhar masin
Sir we have a farm in Gujarat vadodara i want to buy water engine from government quota how can i apply
Pushpendra
saurabhasacanasacanagmailcom