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सिंचाई के लिए पाइप लाइन पर सब्सिडी लेने के लिए इस तरह करें आवेदन

2020-01-31T16:31:59+05:30Updated on 2020-01-31 2020-01-31T16:31:59+05:30 by bishamber 2 Comments

वर्तमान में हर जगह गिरता भू-जल स्तर एक बड़ी समस्या बना हुआ है. आज भूमि में कृषि योग्य पानी की कमी लगातार बढती जा रही है. गिरते भू-जल स्तर की मुख्य वजह पानी का अनावश्यक दोहन है. जिसका असर फसलों की पैदावार पर भी देखने को मिल रहा है. पानी की कमी की वजह से काफी बार किसान अधिक दूरी पर स्थित अपने खेतों में फसल नही उगा पाता है. जिसकी वजह से प्रति हेक्टेयर बुवाई की दर कम हो जाती हैं. और भूमि अनुपजाऊ हो रही है.

Table of Contents

  • योजना की जानकारी
  • योजना के पात्र लोग
  • आवश्यक दस्तावेज
  • कैसे करें आवेदन
  • आवेदन कब तक करें
  • लाभ कैसे मिलेगा
भूमि में दबाने वाली पानी की काली पाइप पर सब्सिडी

खेती के लिए पानी की आपूर्ति किसानों के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है. इस समस्या को दूर करने के लिए फव्वारा पाइप का निर्माण किया गया है. जिन्हें अधिक दूरी तक मिट्टी में दबाकर पानी को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाया जा सकता है. लेकिन इस पर काफी ज्यादा खर्च आता है. जिसे एक साधारण किसान बड़ी मुश्किल से उठा पता है. जिसको ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से इसकी खरीद पर सब्सिडी यानी सरकारी सहायता देने का प्रावधान शुरू किया गया है. अलग अलग राज्यों की सरकारें इसके लिए अलग अलग तरह से सहायता राशि प्रदान करती है.

आज हम आपको राजस्थान में पाइप लाइन पर मिलने वाली छुट और उसके लिए कैसे आवेदन करें इसके बारें में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं.

योजना की जानकारी

पाइप लाइनों पर दी जाने वाली सब्सिडी राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और एनएमओओपी के माध्यम से दी जाती है. जिसमें अलग अलग प्रकार की पाइपों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का मूल्य भी अलग अलग है. मिट्टी में दबाने वाली पाइपों में पीवीसी पाईप, एचडीपीई पाईप और एचडीपीई लैमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब पाइप का इस्तेमाल किया जाता हैं.

इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित साइज के पी.वी.सी.और एच.डी.पी.ई. पाईप के खरीद मूल्य पर सभी श्रेणी के किसान को पाइप की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. वैसे ये राशि परिवर्तित भी हो सकती हैं. जिसमें एचडीपीई पाइप पर 50 रूपये प्रति मीटर के आधार पर अनुदान मिलता हैं. जबकि पीवीसी पाईप पर 35 और मीटर वाली एचडीपीई पाइप पर अधिकतम 20 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जाती हैं. इन सभी में अधिकतम 15 हजार की सब्सिडी मिलती हैं.

योजना के पात्र लोग

किसी भी योजना की शुरुआत में उसकी पात्रता का निर्धारण किया जाता है. ताकि उचित व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके. उसी तरह इस योजना की भी कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें पूर्ण करने वाला व्यक्ति इनका लाभ ले सकता हैं

  1. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खुद की जमीन का होना जरूरी होता है.
  2. कुएँ पर विधुत मोटर, डीजल चालित पम्प या टैक्टर चालित मोटर का होना जरूरी है.
  3. अगर एक पम्प पर दो व्यक्तियों का स्वामित्व है और दोनों अलग अलग पाइप दबाना चाहते हैं तो दोनों को इसका लाभ मिल सकता हैं. लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जमीन दोनों के नाम अलग अलग होनी चाहिए.
  4. इसके अलावा कई किसानों का सम्मलित पम्प होता है और सभी एक साथ दूर तक एक ही पाइप लाइन ले जाना चाहते हैं तो उस उस स्थिति में भी सभी को अलग अलग अनुदान मिलेगा.

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती हैं. जिनकी कमी होने पर आपका आवेदन नही हो सकता.

  1. जिस खेत में पाइप लाइन दबाई जा रही है उस खेत का नक्शा और जमाबंदी.
  2. आधार कार्ड
  3. भामाशाह कार्ड
  4. बैंक पास बुक
  5. सिंचाई प्रमाण पत्र
  6. पंजीकृत दुकानदार का प्रमाणित बिल

कैसे करें आवेदन

उक्त दस्तावेजों के साथ किसान भाई ई-मित्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकता हैं. जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होती हैं. राजस्थान में इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में दिया जाता हैं.

  1. ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान पहले ऑनलाइन मिलने वाले प्रमाण पत्र को भरने के बाद आवेदन कर्ता अपने उक्त दस्तावेजों को स्केन फॉर्म पर अपलोड कर देगा.
  2. फॉर्म के भरने के बाद उसकी ऑनलाइन रसीद मिलती हैं. जिसका प्रिंट निकालकर रख लें.
  3. उसके बाद मूल दस्तावेजों को डाक या स्वयं के द्वारा संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय भिजवा दें. कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा कराने के बाद उसकी एक रसीद मिलती है.
  4. कार्यालय में भामाशाह कार्ड, आवेदन पत्र और जमाबंदी की नकल की नकल जमा कराने के साथ साथ एक सफ़ेद पेपर पर शपथ पत्र लिखकर देना होता है, जिसमें अपनी सिचाई के योग्य और असिंचित भूमि की जानकारी देनी होती हैं.

आवेदन कब तक करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जीतना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए. क्योंकि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में मिलता हैं. ऐसे में जल्दी आवेदन करने का फायदा मिल सकता हैं. वैसे इसके लिए आवेदन की अधिकतम सीमा कार्य के पूर्ण होने के तीस दिन के बाद तक की होती हैं.

लाभ कैसे मिलेगा

इस योजना के माध्यम से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ सीधा किसान भाई के बैंक एकाउंट में जाता हैं.

मध्य प्रदेश के किसान भाई खुद इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें भी उक्त दस्तावेजों की जरूरत होती हैं. जिसके बाद वो खुद या किसी सहायता केंद्र पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं. खुद आवेदन करने के लिए https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx लिंक पर क्लिक कर अपनी सम्पूर्ण जानकारी भर दें. उसके बाद उक्त दस्तावेजों को नजदीकी कृषि सुविधा कार्यालय में जमा करा दें.

Filed Under: अन्य

Comments

  1. NARESH TOMAR says

    April 27, 2021 at 12:40 pm

    paip line ki jarurt he

    Reply
  2. Virender Kumar says

    March 31, 2022 at 4:04 pm

    Cggnr of

    Reply
  3. Anand Singh vaish says

    December 28, 2022 at 3:16 pm

    village sonhar tahsil narwar jila shivpuri Madhya Pradesh mobile number 900 9035 629

    Reply

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